पब्लिक सेवा वाहन चालकों को 5 हजार रुपये आर्थिक मदद देने की प्रक्रिया

FINANCIAL ASSISTANCE TO THE HOLDERS OF PUBLIC SERVICE VEHICLE BADGE AND VALID DRIVING LICENCE OF PARA TRANSIT PUBLIC SERVICE VEHICLES TO MITIGATE THE FINANCIAL HARDSHIP BEING FACED DURING THE LOCKDOWN DUE TO NOVEL CORONA VIRUS (COVID -19)


दिल्ली में रहने वाले ड्राइवर भाइयों को दिल्ली सरकार द्वारा दी जाने वाली 5000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलने के लिए सोमवार से शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन

ज़रुरी दस्तावेज़

1 PSV बैज नम्बर
2 ड्राइविंग लाइसेंस नम्बर
3 मोबाइल नम्बर
4 जन्मतिथि
5 जेंडर
6 आधार नम्बर जो बैंक खाते से लिंक होना चाहिए

नोट:- पैसे आधार से लिंक खाते में ही आएँगे

हेल्प लाइन नंबर 011-23930763 और 011-23970290 है। इस हेल्प लाइन नंबर पर रविवार को छोड़ कर अन्य कार्य दिवस पर सुबह 9:00 बजे से शाम 6:00 तक पूछताछ की जा सकती है।

delhi government Driver Yojna
Delhi Transport Department Yojna

पूरी प्रक्रिया इस प्रकार करनी है

  1. सबसे पहले अपने मोबाइल से ये लिंक खोले
    http://pucc.delhi.gov.in/cvfa/home.jsp#top

लिंक खुलने के बाद आप दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर आ जाएंगे जो इस तरह की दिखती है

Delhi sarka yojna
driver Yojna for 5000

 

2. इसके बाद आपको अपना
ड्राइवर लाइसेंस नंबर
और
ड्राइवर बैज नंबर भरना है
और submit बटन दबाना है ।

3. फिर उसके बाद आपको
अपना मोबाइल नंबर डालना है
उसके बाद आपके मोबाइल पर एक कॉड आएगा OTP

4. इसके बाद आपका डाटा जो कि आरटीओ में उपलब्ध है वो दिखाई देगा

5. जन्मतिथि
 जेंडर
आधार नम्बर जो बैंक खाते से लिंक होना चाहिए

6. Submit 

सरकार का कहना है कि आर्थिक मदद का लाभ सिर्फ उन्हीं पीएसवी धारकों को मिलेगा, जिनका बैंक खाता उनके आधार कार्ड से जुड़ा होगा।

मदद देने की प्रक्रिया

दिल्ली सरकार ने पब्लिक सेवा वाहन चालकों को 5 हजार रुपये आर्थिक मदद देने की प्रक्रिया की शुरू
– ऑटो रिक्शा, टैक्सी, ग्रामीण सेवा, फाटफाट सेवा, मैक्सी कैब, इको-फ्रेंडली सेवा, ई-रिक्शा और स्कूल कैब आदि पब्लिक सेवा वाहन चालकों को सहायता दी जाएगी
– पब्लिक सेवा वाहन चालकों के पास वित्तीय मदद प्राप्त के लिए पब्लिक सेवा का बैज और वैध ड्राइविंग लाइसेंस का होना अनिवार्य
– सरकार पात्र पीएसवी धारकों के आधार कार्ड से जुड़े बैंक खाते में ही सीधे ट्रांसफर करेगी वित्तीय मदद
– पब्लिक सेवा धारकों को दिल्ली परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा, आवेदन प्रक्रिया सोमवार से शुरू होगी

दिल्ली सरकार ने लाॅक डाउन की वजह से आर्थिक संकट से जुझ रहे पब्लिक सेवा वाहन चालकों को वित्तीय मदद देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की घोषणा के मुताबिक, पीएसवी (पब्लिक सेवा व्हीकल्स) चालकों को 5-5 हजार रुपये की एकमुश्त राशि उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। सरकार से यह आर्थिक मदद सिर्फ एक बार दी जा रही है। इसका लाभ ऑटो रिक्शा, टैक्सी, ग्रामीण सेवा, फाटफाट सेवा, मैक्सी कैब, इको-फ्रेंडली सेवा, ई-रिक्शा और स्कूल कैब आदि पब्लिक सेवा वाहन से संबंधित चालकों को मिलेगा। इसके लिए पात्र चालकों को दिल्ली परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाकर आॅनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन की प्रक्रिया आगामी 13 अप्रैल से शुरू होगी और 27 अप्रैल तक जारी रहेगी।

दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि दिल्ली सरकार पब्लिक सेवा वाहन जैसे ऑटो, ई-रिक्शा, टैक्सी आदि से जुड़े चालकों को कोरोना वायरस के चलते किए गए लॉक डाउन के कारण उत्पन्न हालात में मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह वित्तीय मदद की प्रक्रिया त्वरित होगी और वित्तीय मदद सीधे उनके बैंक खाते में स्थानांतरित किया जाएगा। इससे उन्हें इस संकट के समय में बहुत मदद मिलेगी।

कोरोना वायरस के प्रकोप को खत्म करने के लिए देश व्यापी लाॅक डाउन किया गया है। लाॅक डाउन की वजह से दिल्ली में पब्लिक सेवा वाहनों को 23 मार्च 2020 से सड़क पर उतरने पर पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। जिसके चलते ऑटो रिक्शा, टैक्सी, ग्रामीण सेवा, फाटफाट सेवा, मैक्सी कैब, इको-फ्रेंडली सेवा, ई-रिक्शा और स्कूल कैब आदि पब्लिक सेवा वाहन से संबंधित चालक बेरोजगार हो गए हैं और वे आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक सप्ताह पहले पब्लिक सेवा वाहन से संबंधित लोगों की तकलीफों को कम करने के लिए आर्थिक मदद के तौर पर 5-5 हजार रुपये देने की घोषणा की थी।
मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद परिवहन विभाग ने पीएसवी (पब्लिक सेवा व्हीकल्स) प्रदाताओं को आर्थिक मदद देने के लिए कार्य योजना तैयार की है। दिल्ली सरकार के इस आर्थिक मदद का लाभ सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा, जिन्हें 23 मार्च 2020 तक पब्लिक सेवा व्हीकल का बैज (बिल्ला) मिला होगा। इसके अलावा, ऐसे व्यक्ति, जिनके ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता 01 फरवरी 2020 या उसके बाद समाप्त हो गई है।
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आधार कार्ड से जुड़े बैंक खाते में ही भेजी जाएगी राशि

सरकार का कहना है कि आर्थिक मदद का लाभ सिर्फ उन्हीं पीएसवी धारकों को मिलेगा, जिनका बैंक खाता उनके आधार कार्ड से जुड़ा होगा। आर्थिक मदद प्राप्त करने के लिए पात्र लाभार्थी को आॅन लाइन आवेदन करना होगा। सरकार ने आॅनलाइन आवेदन करने के लिए एक साॅफ्टवेयर विकसित किया है। इसका लिंक दिल्ली परिवहन विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित होगा। पात्र लाभार्थी को फार्म भरने के दौरान पीएसवी बैज संख्या, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, लिंग और बैंक खाते से जुड़े आधार नंबर की जानकारी देनी आनिवार्य है।

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परिवाहन विभाग की वेबसाइट पर 13 से 27 अप्रैल तक कर सकते हैं आवेदन

पीएसवी धारक दिल्ली परिवहन विभाग की वेबसाइट (htts://transport.delhi.gov.in/) पर जाकर आगामी 13 अप्रैल से आवेदन कर सकते हैं। 13 अप्रैल को सुबह 10 बजे के बाद वेबसाइट पर यह फार्म प्रदर्शित होने लगेगा। आगामी 27 अप्रैल तक आवेदन किया जा सकता है। सरकार ने किसी तरह की पूछताछ करने के लिए हेल्प लाइन नंबर भी जारी किया है। हेल्प लाइन नंबर 011-23930763 और 011-23970290 है। इस हेल्प लाइन नंबर पर रविवार को छोड़ कर अन्य कार्य दिवस पर सुबह 9ः00 बजे से शाम 6ः00 तक पूछताछ की जा सकती है।

Delhi Government Scheme for Drivers in Covid-19
Delhi Transport Department, Delhi Government Scheme for Drivers in Covid-19

यहां पर फॉर्म भरे

NEW रजिस्ट्रेशन लिंक: 
http://pucc.delhi.gov.in/cvfa/
http://pucc.delhi.gov.in/cvfa/home.jsp#top


रजिस्ट्रेशन लिंक: 

https://transport.delhi.gov.in/

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